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धारा 13 एनडीपीएस एक्ट | धारा 13 नारकोटिक्स एक्ट | 13 NDPS Act in Hindi

धारा 13 एनडीपीएस एक्ट — सुरुचि कर्मक की निर्मिति में उपयोग के लिए कोका के पौधे और कोका की पत्तियों के संबंध में विशेष उपबंध-

धारा 8 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार किसी शर्त सहित या उसके बिना और सरकार की ओर से ऐसे किसी सुरुचि कर्मक की निर्मिति में जिसमें कोई ऐल्केलाइड नहीं है, उपयोग के लिए, और ऐसे उपयोग के लिए आवश्यक विस्तार तक किसी कोका के पौधे की खेती या उसके किसी भाग के संग्रह की या कोका की पत्तियों के उत्पादन, कब्जे, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतर्राज्यिक आयात, अंतर्राज्यिक निर्यात या भारत में आयात की अनुज्ञा दे सकेगी । 


13 NDPS Act in Hindi– Special provisions relating to coca plant and coca leaves for use in the preparation of flavouring agent —

Notwithstanding anything contained in section 8, the Central Government may permit, with or without conditions, and on behalf of Government, the cultivation of any coca plant or gathering of any portion thereof or the production, possession, sale, purchase, transport, import interState, export inter-State or import into India of coca leaves for use in the preparation of any flavouring agent which shall not contain any alkaloid and to the extent necessary for such use.

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