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धारा 13 किशोर न्याय अधिनियम 2015 | Section 13 JJ Act in hindi 2015 | Section 13 Juvenile Justice Act 2015 in hindi

धारा 13 किशोर न्याय अधिनियम 2015 — माता-पिता, संरक्षक अथवा परिवीक्षा अधिकारी को इत्तिला

(1) जहां विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित किसी बालक को गिरफ्तार किया जाता है वहां उस पुलिस थाने या विशेष किशोर पुलिस एकक का बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में पदाभिहीत अधिकारी, जिसके पास ऐसा बालक लाया जाता है, बालक की गिरफ्तारी के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र

(i) ऐसे बालक के माता-पिता या संरक्षक को, यदि उनका पता चलता है, इत्तिला देगा और उन्हें निदेश देगा कि वह उस बोर्ड के समक्ष उपस्थित हो जिसके समक्ष बालक को पेश किया जाएगा; और

(ii) परिवीक्षा अधिकारी को, या यदि कोई परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो बाल कल्याण अधिकारी को दो सप्ताह के भीतर एक सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट, जिसमें बालक के पूर्ववृत्त और कौटुम्बिक पृष्ठभूमि के बारे में तथा अन्य ऐसी तात्विक परिस्थितियों के बारे में जानकारी अंतर्विष्ट होगी, जिनके बारे में यह संभाव्य है कि वे जांच करने में बोर्ड के लिए सहायक होंगी, तैयार करने और बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए इत्तिला देगा |

(2) जहां बालक को जमानत पर छोड़ दिया जाता है वहां बोर्ड द्वारा परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी को इत्तिला दी जाएगी।


Section 13 Juvenile Justice Act 2015 — Information to parents, guardian or probation officer

(1) Where a child alleged to be in conflict with law is apprehended, the officer designated as Child Welfare Police Officer of the police station, or the special juvenile police unit to which such child is brought, shall, as soon as possible after apprehending the child, inform—


(i) the parent or guardian of such child, if they can be found, and direct them to be present at the Board before which the child is produced; and


(ii) the probation officer, or if no probation officer is available, a Child Welfare Officer, for preparation and submission within two weeks to the Board, a social investigation report containing information regarding the antecedents and family background of the child and other material circumstances likely to be of assistance to the Board for making the inquiry.


(2) Where a child is released on bail, the probation officer or the Child Welfare Officer shall be informed by the Board.

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