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धारा 14 भारतीय संविदा अधिनियम | Section 14 ICA In Hindi | Section 14 Indian Contract Act in hindi

धारा 14 भारतीय संविदा अधिनियम —  “स्वतंत्र सम्मति” की परिभाषा —

सम्मति स्वतन्त्र तब कही जाती है, जब कि वह —

(1) न तो धारा 15 में यथापरिभाषित प्रपीड़न द्वारा कारित हो;

(2) न धारा 16 में यथापरिभाषित असम्यक् असर द्वारा कारित हो;

(3) न धारा 17 में यथापरिभाषित कपट द्वारा कारित हो;

(4) न धारा 18 में यथापरिभाषित दुर्व्यपदेशन द्वारा कारित हो;

(5) न भूल द्वारा कारित हो, किन्तु यह बात धाराओं 20, 21 और 22 के उपबन्धों के अध्यधीन है।

सम्मति ऐसे कारित तब कही जाती है जबकि वह ऐसा प्रपीड़न, असम्यक् असर, कपट, दुर्व्यपदेशन या भूल न होती तो न दी जाती।


Section 14 Indian Contract Act — “Free consent’ defined–

Consent is said to be free when it is not caused by

(1) coercion, as defined in section 15, or

(2) undue influence, as defined in section 16, or

(3) fraud, as defined in section 17, or

(4) misrepresentation, as defined in section 18, or

(5) mistake, subject to the provisions of sections 20, 21 and 22.

Consent is said to be so caused when it would not have been given but for the existence of such coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake.

धारा 14 भारतीय संविदा अधिनियम