धारा 14 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 — धारा 3, 4, 5, 6 और 13 के अधीन निदेशों का उल्लंघन के लिये शास्ति–
यदि कोई व्यक्ति धारा 3, 4, 5, 6 और 13 के अधीन जारी किये गये किसी निदेश का विरोध करेगा या उसकी अवज्ञा करेगा या उसका अनुवर्तन नहीं करेगा या किसी ऐसे निदेश के विरोध या उसकी अवज्ञा का दुष्प्रेरण करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, किन्तु जो, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों के सिवाय चार मास से कम नहीं होगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।