धारा 14 मध्यप्रदेश विशेष न्यायलय अधिनियम — अधिहरण के लिए सूचना —
(1) धारा 13 के अधीन किया गया कोई आवेदन प्राप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी, उस व्यक्ति पर, जिसके सम्बन्ध में आवेदन किया गया है (जो इसमें इसके पश्चात् प्रभावित व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट है) एक सूचना तामील करेगा जिसमें उससे ऐसे समय के भीतर जो कि सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, जो सामान्यतया तीस दिन से कम का नहीं होगा, उसकी उस आय, उपार्जन या आस्तियों का स्त्रोत बताने की अपेक्षा की जाएगी जिससे या जिसके द्वारा उसने ऐसा धन या सम्पत्ति अर्जित की है, वह साक्ष्य जिस पर वह निर्भर करता हो तथा अन्य सुसंगत जानकारी और विवरण देने की तथा यह कारण बताने की अपेक्षा की जाएगी कि क्यों न ऐसा समस्त या कुछ धन या सम्पत्ति अथवा दोनों अपराध द्वारा अर्जित किए गए घोषित कर दिए जाएँ और राज्य सरकार द्वारा अधिहृत कर लिए जाएं ।
(2) जब उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई सूचना में किसी धन वा सम्पति या दोनों को ऐसे व्यक्ति के निमित्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारण किए जाने का विनिर्देश हो यहाँ सूचना की एक प्रति ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी तामील की जाएगी।
(3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रभावित व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अभिलिखित कराई गई साक्ष्य, सूचना और विशिष्टियों का विशेष न्यायालय के समक्ष विचारण में खण्डन किया जा सकेगा परन्तु ऐसा खण्डन इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा अपराधी के अपराध के अवधारण और न्यायनिर्णयन के विचारण तक ही सीमित होगा ।
Notice for confiscation. –
(1) Upon receipt of an application made under Section 13, the Authorized Officer shall serve a notice upon the person in respect of whom the application is made (hereafter referred to as the person affected) calling upon him within such time as may be specified in the notice, which shall not be ordinarily less than thirty clays, to indicate the source of his income, earnings or assets, out of which or by means of which he has acquired such money or property, the evidence on which he relies and other relevant information and particulars, and to show cause as to why all or any of such money or property or both, should not be declared to have been acquired by means of the offence and be confiscated to the State Government. धारा 14 मध्यप्रदेश विशेष न्यायलय अधिनियम
(2) Where a notice under sub-section (1) to any person specified any money or property or both as being held on behalf of such person by any other person, a copy of the notice shall also be served upon such other person. धारा 14 मध्यप्रदेश विशेष न्यायलय अधिनियम
(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the evidence, information and particulars brought on record before the Authorized Officer, by the person affected or the State Government shall be open to be rebutted in the trial before the Special Court provided that such rebuttal shall be confined to the trial for determination and adjudication of guilt of the offender by the Special Court under this Act.