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धारा 14 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम | Section 14 SRA In hindi | Section 14 Specific Relief Act

धारा 14 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम — ऐसी संविदाएं जो विनिर्दिष्टतया प्रवर्तनीय नहीं है–

. निम्नलिखित संविदाओं को विनिर्दिष्टतया प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता, अर्थात् : –

(क) जहां संविदा के किसी पक्षकार ने संविदा का प्रतिस्थापित पालन धारा 20 के उपबंधों के अनुसार  अभिप्राप्त कर लिया है; 

(ख) कोई ऐसी संविदा, जिसके पालन में ऐसे किसी निरंतर कर्तव्य का पालन अंतर्वलित है, जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण नहीं कर सकता; 

(ग) कोई ऐसी संविदा, जो पक्षकारों की व्यक्तिगत अर्हताओं पर इतनी निर्भर है कि न्यायालय उसके तात्विक निबंधनों का विनिर्दिष्ट पालन नहीं करा सकता;

(घ) कोई ऐसी संविदा , जो अवधारणीय प्रकृति की है ।


Section 14 Specific Relief Act — Contracts not specifically enforceable —

1The following contracts cannot be specifically enforced, namely:–


(a) where a party to the contract has obtained substituted performance of contract in accordance with the provisions of section 20;


(b) a contract, the performance of which involves the performance of a continuous duty which the court cannot supervise;


(c) a contract which is so dependent on the personal qualifications of the parties that the court cannot enforce specific performance of its material terms; and


(d) a contract which is in its nature determinable.]

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