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धारा 14A विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम | Section 14A SRA In hindi | Section 14A Specific Relief Act

धारा 14A विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम — न्यायालय की विशेषज्ञों को नियुक्त करने की शक्ति —

(1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अधीन किसी भी वाद में, जहां न्यायालय, वाद में अंतर्बलित किसी विनिर्दिष्ट विवाद्यक पर अपनी सहायता के लिए विशेषज्ञ की राय प्राप्त करना आवश्यक समझता है, वहां वह एक या अधिक विशेषज्ञ नियुक्त कर सकेगा और उन्हें ऐसे विवाद्यक पर उसको रिपोर्ट करने का निदेश दे सकेगा तथा साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए, जिसके अंतर्गत उक्त विवाद्यक पर दस्तावेजों का पेश किया जाना भी है, विशेषज्ञ की उपस्थिति सुनिश्चित कर सकेगा ।

(2) न्यायालय किसी व्यक्ति को, विशेषज्ञ को सुसंगत सूचना देने या कोई सुसंगत दस्तावेज, माल या अन्य संपत्ति को उसके निरीक्षण के लिए पेश करने या उस तक पहुंच उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकेगा या उसे निदेश दे सकेगा ।

(3) विशेषज्ञ द्वारा दी गई राय या रिपोर्ट, बाद के अभिलेख का भाग होगी; और न्यायालय या न्यायालय की अनुज्ञा से वाद का कोई भी पक्षकार वैयक्तिक रूप से विशेषज्ञ को खुले न्यायालय में उसको निर्दिष्ट या उसकी राय या रिपोर्ट में उल्लिखित किसी भी विषय पर या उसकी राय या रिपोर्ट के बारे में या उस रीति के बारे में, जिसमें उसने निरीक्षण किया है, परीक्षा कर सकेगा ।

(4) विशेषज्ञ ऐसी फीस, खर्च या व्यय का हकदार होगा, जो न्यायालय नियत करे, जो पक्षकारों द्वारा ऐसे अनुपात में और ऐसे समय पर संदेय होंगे, जो न्यायालय निदेश करे ।


Section 14A Specific Relief Act —  Power of court to engage experts.–

(1) Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), in any suit under this Act, where the court considers it necessary to get expert opinion to assist it on any specific issue involved in the suit, it may engage one or more experts and direct to report to it on such issue and may secure attendance of the expert for providing evidence, including production of documents on the issue. धारा 14A विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम


(2) The court may require or direct any person to give relevant information to the expert or to produce, or to provide access to, any relevant documents, goods or other property for his inspection.


(3) The opinion or report given by the expert shall form part of the record of the suit; and the court, or with the permission of the court any of the parties to the suit, may examine the expert personally in open court on any of the matters referred to him or mentioned in his opinion or report, or as to his opinion or report, or as to the manner in which he has made the inspection. धारा 14A विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम


(4) The expert shall be entitled to such fee, cost or expense as the court may fix, which shall be payable by the parties in such proportion, and at such time, as the court may direct.]

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