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धारा 15 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 | धारा 15 आईटी एक्ट 2000 | Section 15 IT Act 2000 in hindi

धारा 15 आईटी एक्ट 2000 – सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक

कोई इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक तब कोई सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक समझा जाएगा, यदि —

(i) चिह्नक सृजन डाटा, चिह्नक लगाने के समय, हस्ताक्षरकर्ता के अनन्य नियंत्रणाधीन था और किसी अन्य व्यक्ति के नियंत्रणाधीन नहीं; और

(ii) चिह्नक सृजन डाटा, भंडारित किया गया था और ऐसी अनन्य रीति से लगाया गया था, जो विहित की जाए । 

स्पष्टीकरण-– अंकीय चिह्नक की दशा में, “चिह्नक सृजन दाता” से उपयोगकर्ता की प्राइवेट कुंजी अभिप्रेत है ।


Section 15 IT Act 2000 – 1 [Secure electronic signature.

An electronic signature shall be deemed to be a secure electronic signature if–

(i) the signature creation data, at the time of affixing signature, was under the exclusive control of signatory and no other person; and

(ii) the signature creation data was stored and affixed in such exclusive manner as may be prescribed.

Explanation.--In case of digital signature, the “signature creation data” means the private key of the subscriber.]


1Subs. by s 11, ibid., for sections 15 and 16 (w.e.f. 27-10-2009).

धारा 15 आईटी एक्ट 2000