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धारा 15 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990

धारा 15 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 — जिस क्षेत्र के हट जाने के लिए किसी व्यक्ति को निदेश दिया गया हो उस क्षेत्र में, अनुज्ञा के बिना, प्रवेश करने के लिये या जब अस्थायी रूप से लौटने के लिए अनुज्ञा दी गई हो तो अधिक ठहरने के लिये शास्ति.

धारा 11 में उपबन्धित की गई परिस्थितियों तथा रीति में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और हटाने की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई व्यक्ति, जो,-

(क) धारा 4, 5, 6 या 13 के अधीन उसको जारी किये गये निदेश के उल्लंघन में उस जिले या उसके भाग, या ऐसे क्षेत्र तथा किसी अन्य जिले या जिलों या उसके / उनके भाग में, जिससे हट जाने के लिये उसे निदेश दिया गया था, अनुज्ञा के बिना प्रवेश करेगा या लौटेगा;

(ख) धारा 12 के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञा से, किसी ऐसे पूर्वोक्त क्षेत्र या जिले या उसके भाग में प्रवेश करेगा या लौटेगा किन्तु उसके उपबन्धों के प्रतिकूल उस अस्थायी कालावधि की, जिसके लिये कि उसे प्रवेश करने या लौटने की अनुज्ञा दी गई थी, समाप्ति पर या ऐसी अनुज्ञा का पूर्वतर प्रतिसंहरण हो जाने पर ऐसे क्षेत्र से बाहर नहीं हटेगा या ऐसी अस्थायी कालावधि की समाप्ति पर या अनुज्ञा का प्रतिसंहरण हो जाने पर हट जाने के पश्चात्, नवीन अनुज्ञा के बिना तत्पश्चात् प्रवेश करेगा या लौटेगा, 

वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी किन्तु जो, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों के सिवाय, छह मास से कम की नहीं होगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

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