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धारा 15 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम | 15 Sexual Harassment of Women at Workplace Act in hindi

धारा 15 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम – प्रतिकर का अवधारण– 

धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (ii) के अधीन व्यथित महिला को संदत्त किए जाने वाले प्रतिकर का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति निम्नलिखित को ध्यान में रखेगी,-

(क) व्यथित महिला को पहुँचाए गए मानसिक आघात, पीड़ा, यातना और भावनात्मक कष्ट ;

(ख) लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण वृत्ति के अवसर की हानि;

(ग) पीड़ित द्वारा शारीरिक या मनः चिकित्सीय उपचार के लिए उपगत चिकित्सा व्यय;

(घ) प्रत्यर्थी की आय और वित्तीय प्रास्थिति; 

(ङ) एक मुश्त या किस्तों में ऐसे संदाय की साध्यता ।


15 Sexual Harassment of Women at Workplace Act Determination of compensation

For the purpose of determining the sums to be paid to the aggrieved woman under clause (ii) of sub-section (3) of section 13, the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, shall have regard to—

(a) the mental trauma, pain, suffering and emotional distress caused to the aggrieved woman;

(b) the loss in the career opportunity due to the incident of sexual harassment;

(c) medical expenses incurred by the victim for physical or psychiatric treatment;

(d) the income and financial status of the respondent;

(e) feasibility of such payment in lump sum or in instalments.

धारा 15 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम