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धारा 16 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990

धारा 16 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 — धारा 3 के अधीन पारित किये गये आदेश या धारा 4, 5, 6 या 13 के अधीन जारी किये निदेशों के उल्लंघन के लिये अभियोजनों में उपधारणा —

तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 3 के अधीन पारित किये गये आदेश या धारा 4, 5, 6 या 13 के अधीन जारी किये गये निदेश के उल्लंघन सम्बन्धी किसी अपराध के अभियोजन में,आदेश की अधिप्रमाणित प्रति पेश किये जाने पर, जब तक कि प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये तथा जिसे साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा, यह उपधारणा की जायेगी,

(क) आदेश, यथास्थिति जिला मजिस्ट्रेट या धारा 18 के अधीन राज्य सरकार द्वारा सशक्त किये गये उपखण्ड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार या धारा 13 के अधीन राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किये गये किसी अधिकारी द्वारा किया गया था;

(ख) यथास्थिति जिला मजिस्ट्रेट या धारा 18 के अधीन राज्य सरकार द्वारा सशक्त किये गये अपर जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार या धारा 13 के अधीन राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किये गये किसी अधिकारी का यह समाधान हो गया था कि वे आधार जिन पर या वह प्रयोजन जिसके लिए वह किया गया था, विद्यमान था तथा उस आदेश का किया जाना आवश्यक था; और 

(ग) आदेश अन्यथा विधिमान्य था और इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप था ।

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