धारा 16 सूचना का अधिकार अधिनियम– पदावधि और सेवा की शर्तें —
(1) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए] पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:
परन्तु कोई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।
(2) प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहित की जाए] या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:
परन्तु प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर धारा 15 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा:
परन्तु यह और कि जहाँ राज्य सूचना आयुक्त की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति की जाती है, वहाँ उसकी पदावधि राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा
(4) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राज्यपाल को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा:
परन्तु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को धारा 17 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा ।
(5) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते, वे होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं:
परन्तु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में, उनकी नियुक्ति के पश्चात्, उनके लिए अफायदाप्रद रूप से कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा:
परन्तु यह और कि सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों का इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होना जारी रहेगा मानो सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 लागू ही नहीं हुआ था ।
(6) राज्य सरकार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के अनुपालन के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।
Section 16 Right to Information Act — Term of office and conditions of service–
(1) The State Chief Information Commissioner shall hold office 1[for such term as may be prescribed by the Central Government] and shall not be eligible for reappointment:
Provided that no State Chief Information Commissioner shall hold office as such after he has attained the age of sixty-five years.
(2) Every State Information Commissioner shall hold office 1[for such term as may be prescribed by the Central Government] or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier, and shall not be eligible for reappointment as such State Information Commissioner:
Provided that every State Information Commissioner shall, on vacating his office under this subsection, be eligible for appointment as the State Chief Information Commissioner in the manner specified in sub-section (3) of section 15:
Provided further that where the State Information Commissioner is appointed as the State Chief Information Commissioner, his term of office shall not be more than five years in aggregate as the State Information Commissioner and the State Chief Information Commissioner.
(3) The State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner, shall before he enters upon his office make and subscribe before the Governor or some other person appointed by him in that behalf, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the First Schedule.
(4) The State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner may, at any time, by writing under his hand addressed to the Governor, resign from his office:
Provided that the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner may be removed in the manner specified under section 17.
2[(5) The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners shall be such as may be prescribed by the Central Government:
Provided that the salaries, allowances and other conditions of service of the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners shall not be varied to their disadvantage after their appointment:
Provided further that the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners appointed before the commencement of the Right to Information (Amendment) Act, 2019 shall continue to be governed by the provisions of this Act and the rules made there under as if the Right to Information (Amendment) Act, 2019 had not come into force.]
(6) The State Government shall provide the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners with such officers and employees as may be necessary for the efficient performance of their functions under this Act, and the salaries and allowances payable to and the terms and conditions of service of the officers and other employees appointed for the purpose of this Act shall be such as may be prescribed.