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धारा 17 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990

धारा 17 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 — उस व्यक्ति द्वारा निष्यादित किये गये बंध-पत्र का समपहरण जिसे उस क्षेत्र में प्रवेश करने या लौटने की अनुज्ञा दी गई थी जिस क्षेत्र से हट जाने का उसे निदेश दिया गया था.–

यदि धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात कोई व्यक्ति, उक्त उपधारा के अधीन या उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन उसके द्वारा निष्पादित किये गये बन्ध-पत्र में अधिरोपित की गई किसी शर्त का अनुपालन नहीं करता है, तो उसके बन्ध-पत्र का समपहरण कर लिया जाएगा और उसके द्वारा आबद्ध कोई भी व्यक्ति तत्सम्बन्धी शास्ति का भुगतान करेगा या न्यायालय के समाधान योग्य कारण बतलायेगा कि ऐसी शास्ति का भुगतान क्यों नहीं किया जाना चाहिए ।

धारा 17 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990