धारा 17 मध्यप्रदेश विशेष न्यायलय अधिनियम — अपील —
(1) इस अध्याय के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस तारीख से जिसको कि अपीलीय आदेश पारित किया गया था, तीस दिन के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा ।
(2) इस धारा के विरुद्ध कोई अपील की जाने पर, उच्च न्यायालय ऐसे पक्षकारों को, जिन्हें वह उचित समझे, सुनवाई का अवसर प्रदान कर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे ।
(3) उपधारा (1) के अधीन की गई कोई अपील उसके किए जाने की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर निपटाई जाएगी और स्थगन आदेश, यदि कोई हो, अपील में पारित किया जाता है तो अपील का निपटारा विहित कालावधि के परे प्रवृत्त नहीं रहेगा।
Appeal. –
(1) Any person aggrieved by any order of the Authorized Officer under this Chapter may appeal to the High Court within thirty days from the date on which the order appealed against was passed.
(2) Upon any appeal preferred under this section, the High Court may, after giving such parties, as it thinks proper, an opportunity of being heard, pass such order as it thinks fit.
(3) An appeal preferred under sub-section (1) shall be disposed preferably within a period of six months from the date it is preferred and stay order, if any, passed in an appeal shall not remain in force beyond the prescribed period of disposal of appeal.