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धारा 18 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990

धारा 18 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 — जिला मजिस्ट्रेटों की शक्तियों तथा कर्त्तव्यों का प्रत्यायोजन –

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त किसी शक्ति का या उस पर अधिरोपित किये गये किसी कर्तव्य का प्रयोग या पालन ऐसे अपर जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा तथा ऐसे क्षेत्रों के लिए, जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट किये जायें, किया जाएगा ।