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धारा 18 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम | Section 18 SRA In hindi | Section 18 Specific Relief Act

धारा 18 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम — फेरफार के बिना अप्रवर्तन —

जहाँ कोई वादी किसी लिखित संविदा का विनिर्दिष्ट पालन चाहता है जिसमें प्रतिवादी फेरफार होना अभिकथित करता है, वादीऐसे अभिकथित फेरफार के बिना ईप्सित पालन निम्नलिखित दशाओं में अभिप्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात् :-

(क) जहाँ कपट, तथ्य की भूल या दुर्व्यपदेशन द्वारा लिखित संविदा जिसका पालन ईप्सित है उसके निबंधन या प्रभाव में उससे भिन्न है जिससे कि पक्षकारों ने करार किया था या पक्षकारों के मध्य करारित समस्त निबंधन जिनके आधार पर प्रतिवादी ने संविदा की थी, अन्तर्विष्ट न हों; 

(ख) जहाँ पक्षकारों का उद्देश्य कतिपय विधिक परिणाम को उत्पन्न करना था जो यथा विरचित संविदा से उत्पन्न होना प्रकल्पित न हो;

(ग) जहाँ पक्षकारों ने संविदा के निष्पादन में तत्पश्चात् उसके निबंधनों में फेरफार कर दिया हो। 


Section 18 Specific Relief Act —  Non-enforcement except with variation —

Where a plaintiff seeks specific performance of a contract in writing, to which the defendant sets up a variation, the plaintiff cannot obtain the performance sought, except with the variation so set up, in the following cases, namely:–


(a) where by fraud, mistake of fact or mis-representation, the written contract of which performance is sought is in its terms or effect different from what the parties agreed to, or does not contain all the terms agreed to between the parties on the basis of which the defendant entered into the contact;


(b) where the object of the parties was to produce a certain legal result which the contract as framed is not calculated to produce;


(c) where the parties have, subsequently to the execution of the contract, varied its terms.

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