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धारा 18A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम | Section 18A prevention of corruption act in hindi | Section 18A PC Act in hindi

धारा 18A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम — दांडिक विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 के उपबंधों का इस अधिनियम के अधीन कुर्की को लागू होना. —

(1) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, दांडिक विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 (1944 का अध्यादेश से 38) के उपबंध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम के अधीन कुर्की, कुर्क की गई संपत्ति के प्रशासन और कुर्की के आदेश के निष्पादन या धन के अधिहरण या आपराधिक उपायों द्वारा उपाप्त की गई संपत्ति को लागू होंगे। (2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, दांडिक विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 (1944 का अध्यादेश सं. 38) के उपबंध इस उपांतरण के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे “जिला न्यायाधीश” के प्रति निर्देश का “विशेष न्यायाधीश” के प्रति निर्देश के रूप में अर्थान्वयन किया जाएगा ।


Section 18A prevention of corruption act —  Provisions of Criminal Law Amendment Ordinance, 1944 to apply to attachment under this Act.–

(1) Save as otherwise provided under the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (15 of 2003), the provisions of the Criminal Law Amendment Ordinance, 1944 (Ord. 38 of 1944) shall, as far as may be, apply to the attachment, administration of attached property and execution of order of attachment or confiscation of money or property procured by means of an offence under this Act.


(2) For the purposes of this Act, the provisions of the Criminal Law Amendment Ordinance, 1944 (Ord. 38 of 1944) shall have effect, subject to the modification that the references to “District Judge” shall be construed as references to “Special Judge”.]

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