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धारा 19 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 | धारा 19 आईटी एक्ट 2000 | Section 19 IT Act 2000 in hindi

धारा 19 आईटी एक्ट 2000विदेशी प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों की मान्यता

(1) नियंत्रक, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी विदेशी प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के रूप में मान्यता दे सकेगा ।

(2) जहां, किसी प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को उपधारा (1) के अधीन मान्यता दी जाती है, वहां ऐसे प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक प्रमाणपत्र इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विधिमान्य होगा ।

(3) यदि नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि किसी प्रमाणकर्ता प्राधिकारी ने ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों में से किसी का जिनके अध्यधीन उसे उपधारा (1) के अधीन मान्यता प्रदान की गई थी, उल्लंघन किया है तो वह उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी मान्यता को प्रतिसंह्रत कर सकेगा ।


Section 19 IT Act 2000 – Recognition of foreign Certifying Authorities —

(1) Subject to such conditions and restrictions as may be specified by regulations, the Controller may with the previous approval of the Central Government, and by notification in the Official Gazette, recognise any foreign Certifying Authority as a Certifying Authority for the purposes of this Act.

(2) Where any Certifying Authority is recognised under sub-section (1), the 1 [electronic signature] Certificate issued by such Certifying Authority shall be valid for the purposes of this Act.

(3) The Controller may, if he is satisfied that any Certifying Authority has contravened any of the conditions and restrictions subject to which it was granted recognition under sub-section (1) he may, for reasons to be recorded in writing, by notification in the Official Gazette, revoke such recognition.


1Subs. by s. 2, ibid., for “Digital Signature” (w.e.f. 27-10-2009)

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