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धारा 19 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990

धारा 19 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 — जानकारी का स्त्रोत प्रकट नहीं किया जाएगा.

इस अधिनियम की किसी भी बात के सम्बन्ध में यह नहीं समझा जायेगा कि वह यथास्थिति राज्य सरकार या किसी ऐसे अधिकारी, जिसे उसके द्वारा धारा 13 के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया हो, या जिला मजिस्ट्रेट या धारा 18 के अधीन सशक्त किये गये अपर जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षा करती है कि वह उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध इस अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6 और 13 के अधीन आदेश किया गया है, या किसी न्यायालय को अपनी जानकारी का स्वोत या कोई तथ्य प्रकट करे जिसकी कि संसूचना से, यथास्थिति राज्य सरकार या ऐसा अधिकारी जिसे धारा 13 के अधीन सशक्त किया गया है, या जिला मजिस्ट्रेट या धारा 18 के अधीन सशक्त किये गये अपर जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट की राय में, किसी इत्तिला देने वाले की पहचान का नाम प्रकट होता हो।

धारा 19 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990