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धारा 19 मध्यप्रदेश विशेष न्यायलय अधिनियम

धारा 19 मध्यप्रदेश विशेष न्यायलय अधिनियम — अधिहृत धन या सम्पत्ति की वापसी —

जहाँ धारा 15 के अधीन किया गया अधिहरण का आदेश अपील में उच्च न्यायालय द्वारा उपांतरित या [बातिल ] कर दिया जाता है या जहाँ प्रभावित व्यक्ति विशेष न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया जाता है, वहाँ धन या सम्पत्ति या दोनों प्रभावित व्यक्ति को वापस कर दिए जाएँगे और यदि किसी कारण से सम्पत्ति वापस करना संभव न हो, तो ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार अधिहृत धन को सम्मिलित करते हुए उसके मूल्य का भुगतान अधिहरण की तारीख से उस पर पाँच प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से परिगणित ब्याज सहित किया जाएगा


Refund of confiscated money or property. –

Where an order of confiscation made under Section 15 is modified or annulled by the High Court in appeal or where the person affected is acquitted by the Special Court, the money or property or both shall be returned to the person affected and in case it is not possible for any reason to return the property, such person shall be paid the price thereof including the money so confiscated with the interest at the rate of five percent per annum thereon calculated from the date of confiscation.

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