धारा 20 मध्यप्रदेश विशेष न्यायलय अधिनियम — विवरण में त्रुटि के कारण सूचना या आदेश का अविधिमान्य न होना —
इस अधिनियम के अधीन जारी की गई या तामील की गई कोई सूचना, की गई घोषणा और पारित कोई आदेश, उसमें उल्लिखित संपत्ति या व्यक्ति के विवरण में किसी त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी, यदि ऐसी सम्पत्ति या व्यक्ति ऐसे उल्लिखित विवरण से पहचाने जाने योग्य है ।
Notice or order not to be invalid for error in description. –
No notice issued or served, no declaration made and no order passed, under this Act shall be deemed to be invalid by reason of any error in the description of the property or person mentioned therein, if such property or person is indentifiable from the description so mentioned.