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धारा 22 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 | Section 22 Domestic Violence Act in hindi

धारा 22 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 — प्रतिकर आदेश —

अन्य अनुतोषों के अतिरिक्त, इस अधिनियम के तहत् यथा मंजूर किये जाए, मजिस्ट्रेट, व्यथित व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर प्रत्यर्थी द्वारा कारित घरेलू हिंसा के कृत्यों द्वारा कारित मानसिक प्रताड़ना और भावनात्मक कष्ट सहित क्षतियों के लिए प्रतिकर और नुकसान का संदाय करने के लिए प्रत्यर्थी को निदेशित करते हुए आदेश पारित कर सकेगा।


Section 22 Domestic Violence Act —  Compensation orders —

In addition to other reliefs as may be granted under this Act, the Magistrate may on an application being made by the aggrieved person, pass an order directing the respondent to pay compensation and damages for the injuries, including mental torture and emotional distress, caused by the acts of domestic violence committed by that respondent.


धारा 22 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 धारा 22 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005