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धारा 23 एनडीपीएस एक्ट | धारा 23 नारकोटिक्स एक्ट | Section 23 NDPS Act in Hindi

धारा 23 एनडीपीएस एक्ट —स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध रूप से भारत में आयात, भारत से निर्यात या यानांतरण के लिए दंड

जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र की शर्त या उसके अधीन जारी किए गए प्रमाणपत्र या प्राधिकार के उल्लंघन में किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का भारत में आयात करेगा या भारत से निर्यात करेगा या यानांतरण करेगा, वह, –

(क) जहां उल्लंघन अल्प मात्रा से संबंधित है, वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से;

(ख) जहां उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से कम किंतु अल्प मात्रा से अधिक मात्रा से संबंधित है, वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा;

(ग) जहां उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है वहां, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा:

परंतु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा ।


Section 23 NDPS Act — Punishment for illegal import into India, export from India or transhipment of narcotic drugs and psychotropic substances.–

Whoever, in contravention of any provision of this Act or any rule or order made or condition of licence or permit granted or certificate or authorisation issued thereunder, imports into India or exports from India or tranships any narcotic drug or psychotropic substance shall be punishable,–


(a) where the contravention involves small quantity, with rigorous imprisonment for a term which may extend to 2[one year], or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both;


(b) where the contravention involves quantity lesser than commercial quantity but greater than small quantity, with rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years, and with fine which may extend to one lakh rupees; धारा 23 एनडीपीएस एक्ट


(c) where the contravention involves commercial quantity, with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years but which may extend to twenty years, and shall also be liable to fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to two lakh rupees:



Provided that the court may, for reasons to be recorded in the judgment, impose a fine exceeding two lakh rupees.

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