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धारा 23 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम | Section 23 SRA In hindi | Section 23 Specific Relief Act

धारा 23 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम — नुकसानी का परिनिर्धारण विनिर्दिष्ट पालन के लिये वर्जन नहीं —

(1) कोई संविदा, जो अन्यथा विनिर्दिष्टतः प्रवर्तन के लिये समुचित हो, यद्यपि इसके भंग होने की दशा में संदत्त की जाने वाली रकम के रूप में कोई राशि नामित हो और व्यतिक्रम करने वाला पक्षकार उसका संदाय करने को रजामन्द हो, उस प्रकार प्रवर्तित की जा सकेगी, यदि न्यायालय का संविदा के निबंधनों एवं अन्य विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह समाधान हो जाता है कि राशि केवल संविदा के पालन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये नामित की गई थी और न कि व्यतिक्रम करने वाले पक्षकार को विनिर्दिष्ट पालन के स्थान में धन के संदाय का कोई विकल्प देने के प्रयोजन के लिये। 

(2) जब इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट पालन का प्रवर्तन किया जाए, न्यायालय संविदा में इस प्रकार नामित राशि के संदाय की डिक्री भी नहीं करेगा।


Section 23 Specific Relief Act — Liquidation of damages not a bar to specific performance —

(1) A contract, otherwise proper to be specifically enforced, may be so enforced, though a sum be named in itas the amount to be paid in case of its breach and the party in default is willing to pay the same, if the court, having regard to the terms of the contract and other attending circumstances, is satisfied that the sum was named only for the purpose of securing performance of the contract and not for the purpose of giving to the party in default an option of paying money in lieu of specific performance.


(2) When enforcing specific performance under this section, the court shall not also decree payment of the sum so named in the contract.


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