Bare Acts

धारा 24 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990

धारा 24 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 — पथ्या (पाथ वे), सड़क आदि के उपयोग को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की शक्ति.

(1) राज्य सरकार, लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिये या जनसाधारण के हित में, आदेश द्वारा, –

(क) किसी सड़क, पथ्या (पाथ वे) या जल मार्ग के उपयोग को;

(ख) किसी भूमि पर से किसी व्यक्ति, पशु या यान के आने-जाने को

तीन मास से अनधिक की ऐसी कालावधि तक के लिये जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित कर सकेगी। 

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करेगा, तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

धारा 24 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990