धारा 25 किशोर न्याय अधिनियम 2015 — लंबित मामलों के बारे में विशेष उपबंध—
इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित या विधि का उल्लंघन करते हुए पाए गए किसी बालक के बारे में इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को किसी बोर्ड या न्यायालय के समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियां उस बोर्ड या न्यायालय में वैसे ही जारी रहेंगी मानो यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया है।
Section 25 Juvenile Justice Act 2015 — Special provision in respect of pending cases —
Notwithstanding anything contained in this Act, all proceedings in respect of a child alleged or found to be in conflict with law pending before any Board or court on the date of commencement of this Act, shall be continued in that Board or court as if this Act had not been enacted.