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धारा 26 एनडीपीएस एक्ट | धारा 26 नारकोटिक्स एक्ट | Section 26 NDPS Act in Hindi

धारा 26 एनडीपीएस एक्ट — अनुज्ञप्तिधारी या उसके सेवकों द्वारा किए गए कुछ कार्यों के लिए दंड

यदि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार का धारक अथवा उसके नियोजन में का और उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसार लेखा रखने या विवरणी प्रस्तुत करने का किसी युक्तियुक्त हेतुक के बिना लोप करेगा;

(ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की मांग पर ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार पेश करने में किसी युक्तियुक्त हेतुक के बिना असफल रहेगा;

(ग) ऐसा कोई लेख रखेगा या ऐसा कोई कथन करेगा जो मिथ्या है अथवा जिसके बारे में वह जानता है या उसे विश्वास करने का कारण है कि वह गलत है; या

(घ) ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार की किसी शर्त को, जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यत्र कोई शास्ति विहित नहीं की गई है, भंग करके जानबूझकर और जानते हुए, कोई कार्य करेगा,

तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।


Section 26 NDPS Act —   Punishment for certain acts by licensee or his servants

If the holder of any licence, permit or authorisation granted under this Act or any rule or order made thereunder or any person in his employ and acting on his behalf–


(a) omits, without any reasonable cause, to maintain accounts or to submit any return in accordance with the provisions of this Act, or any rule made thereunder;


(b) fails to produce without any reasonable cause such licence, permit or authorisation on demand of any officer authorised by the Central Government or State Government in this behalf;


(c) keeps any accounts or makes any statement which is false or which he knows or has reason to believe to be incorrect; or


(d) wilfully and knowingly does any act in breach of any of the conditions of licence, permit or authorisation for which a penalty is not prescribed elsewhere in this Act,


he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both.

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