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धारा 27 एनडीपीएस एक्ट | धारा 27 नारकोटिक्स एक्ट | Section 27 NDPS Act in Hindi

धारा 27 एनडीपीएस एक्ट — किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ के उपभोग के लिए दंड

जो कोई, किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का उपभोग करेगा, वह-

(क) जहां ऐसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ, जिसका उपभोग किया गया है, कोकेन, मार्फिन, डाइऐसीटल मार्फिन या ऐसी कोई अन्य स्वापक औषधि या ऐसा कोई मनःप्रभावी पदार्थ है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, वहां, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से; और

(ख) जहां ऐसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का उपभोग किया गया है, जो खंड (क) में विनिर्दिष्ट औषधि या पदार्थ से भिन्न है वहां, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।


Section 27 NDPS Act — Punishment for consumption of any narcotic drug or psychotropic substance.–

Whoever, consumes any narcotic drug or psychotropic substance shall be punishable,


(a) where the narcotic drug or psychotropic substance consumed is cocaine, morphine, diacetylmorphine or any other narcotic drug or any psychotropic substance as may be specified in this behalf by the Central Government by notification in the Official Gazette, with rigorous imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to twenty thousand rupees; or with both; and


(b) where the narcotic drug or psychotropic substance consumed is other than those specified in or under clause (a), with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both.

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