धारा 28 किशोर न्याय अधिनियम 2015 — समिति के संबंध में प्रक्रिया. –
(1) समिति, एक मास में कम से कम बीस बैठकें करेगी और अपनी’ बैठकों में कारबार के संव्यवहार की बाबत ऐसे नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगी, जो विहित की जाएं।
(2) समिति द्वारा, किसी विद्यमान बाल देखरेख संस्था का, उसके कार्यकरण की जांच पड़ताल करने और बालकों की भलाई के लिए किया गया दौरा समिति की बैठक के रूप में माना जाएगा।
(3) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक को बाल गृह में या उपयुक्त व्यक्ति के पास रखे जाने के लिए, जब समिति सत्र में न हो, समिति के व्यष्टिक सदस्य के सामने पेश किया जा सकेगा ।
(4) किसी विनिश्चय के समय समिति के सदस्यों के बीच राय की किसी भिन्नता की दशा में, बहुमत की राय अभिभावी होगी, किंतु जहां ऐसा बहुमत नहीं है वहां अध्यक्ष की राय अभिभावी होगी।
(5) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए समिति, समिति के किसी सदस्य के अनुपस्थित रहते हुए भी कार्रवाई कर सकेगी और समिति द्वारा किया गया कोई आदेश, कार्यवाही के किसी प्रक्रम के दौरान केवल किसी सदस्य की अनुपस्थिति के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगा :
परंतु मामले के अंतिम निपटान के समय कम से कम तीन सदस्य उपस्थित होंगे ।
Section 28 Juvenile Justice Act 2015 — Procedure in relation to Committee —
(1) The Committee shall meet at least twenty days in a month and shall observe such rules and procedures with regard to the transaction of business at its meetings, as may be prescribed.
(2) A visit to an existing child care institution by the Committee, to check its functioning and well being of children shall be considered as a sitting of the Committee.
(3) A child in need of care and protection may be produced before an individual member of the Committee for being placed in a Childrens Home or fit person when the Committee is not in session.
(4) In the event of any difference of opinion among the members of the Committee at the time of taking any decision, the opinion of the majority shall prevail but where there is no such majority, the opinion of the Chairperson shall prevail. धारा 28 किशोर न्याय अधिनियम 2015
(5) Subject to the provisions of sub-section (1), the Committee may act, notwithstanding the absence of any member of the Committee, and no order made by the Committee shall be invalid by reason only of the absence of any member during any stage of the proceeding.
Provided that there shall be at least three members present at the time of final disposal of the case.