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धारा 28 सूचना का अधिकार अधिनियम | Section 28 Right to Information Act in hindi | Section 28 RTI Act in hindi

धारा 28 सूचना का अधिकार अधिनियम — नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति–

(1) सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :

(i) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिण्ट लागत मूल्य;

(ii) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस;

(iii) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस और

(vi) कोई अन्य विषय जो विहित किये जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए ।


Section 28 Right to Information Act — Power to make rules by competent authority —

(1) The competent authority may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.


(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:–


(i) the cost of the medium or print cost price of the materials to be disseminated under sub-section (4) of section 4;


(ii) the fee payable under sub-section (1) of section 6;


(iii) the fee payable under sub-section (1) of section 7; and


(iv) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

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