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धारा 29 एनडीपीएस एक्ट | धारा 29 नारकोटिक्स एक्ट | Section 29 NDPS Act in Hindi

धारा 29 एनडीपीएस एक्ट — दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड –

(1) जो कोई इस अध्याय के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा या ऐसा कोई अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र का पक्षकार होगा, वह चाहे ऐसा अपराध ऐसे दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप; या ऐसे आपराधिक षड्यंत्र के अनुसरण में किया जाता है या नहीं किया जाता है और भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 116 में किसी बात के होते हुए भी, उस अपराध के लिए उपबन्धित दंड से दंडनीय होगा ।

(2) वह व्यक्ति इस धारा के अर्थ में किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है या ऐसा कोई अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र का पक्षकार होता है जो भारत में, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में ऐसा कोई कार्य किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है या ऐसे आपराधिक षड्यंत्र का पक्षकार होता है, जो-

(क) यदि भारत के भीतर किया जाता तो, अपराध गठित करता, या

(ख) ऐसे स्थान की विधियों के अधीन स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों से सम्बन्धित ऐसा अपराध है, जिसमें उसे ऐसा अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित वैसे ही या उसके समरूप सभी विधिक शर्तें हैं जैसी उसे इस अध्याय के अधीन दंडनीय अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित विधिक शर्तें होती यदि ऐसा अपराध भारत में किया जाता ।


Section 29 NDPS Act –Punishment for abetment and criminal conspiracy —

(1) Whoever abets, or is a party to a criminal conspiracy to commit, an offence punishable under this Chapter, shall, whether such offence be or be not committed in consequence of such abetment or in pursuance of such criminal conspiracy, and notwithstanding anything contained in section 116 of the Indian Penal Code (45 of 1860), be punishable with the punishment provided for the offence.


(2) A person abets, or is a party to a criminal conspiracy to commit, an offence, within the meaning of this section, who, in India, abets or is a party to the criminal conspiracy to the commission of any act in a place without and beyond India which– धारा 29 एनडीपीएस एक्ट


(a) would constitute an offence if committed within India; or


(b) under the laws of such place, is an offence relating to narcotic drugs or psychotropic substances having all the legal conditions required to constitute it such an offence the same as or analogous to the legal conditions required to constitute it an offence punishable under this Chapter, if committed within India.

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