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धारा 29 किशोर न्याय अधिनियम 2015 | Section 29 JJ Act in hindi 2015 | Section 29 Juvenile Justice Act 2015 in hindi

धारा 29 किशोर न्याय अधिनियम 2015 — समिति की शक्तियां.

(1) समिति का, देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के मामलों का निपटारा करने और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं तथा संरक्षण के लिए उपबंध करने का प्राधिकार होगा ।

(2) जहाँ किसी क्षेत्र के लिए समिति का गठन किया गया है, वहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है, उसके सिवाय, ऐसी समिति को, देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों से संबंधित इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों के संबंध में अनन्यतः कार्य करने की शक्ति होगी ।


Section 29 Juvenile Justice Act 2015 — Powers of Committee —

(1) The Committee shall have the authority to dispose of cases for the care, protection, treatment, development and rehabilitation of children in need of care and protection, as well as to provide for their basic needs and protection.


(2) Where a Committee has been constituted for any area, such Committee shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, but save as otherwise expressly provided in this Act, have the power to deal exclusively with all proceedings under this Act relating to children in need of care and protection.

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