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धारा 29 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990

धारा 29 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 — राज्य सरकार की शक्तियों तथा कर्त्तव्यों का प्रत्यायोजन. –

राज्य सरकार, आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि वह धारा 21 के अधीन सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की और धारा 30 के अधीन नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर, किसी भी ऐसी शक्ति या कर्तव्य का, जो इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त की गई या उस पर अधिरोपित किया गया है, प्रयोग तथा निर्वहन ऐसी शर्तों यदि कोई हों, जैसी कि उस निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाएं, के अध्यधीन रहते हुए, उसके अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी द्वारा किया जायेगा जो जिला मजिस्ट्रेट की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो ।

धारा 29 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990