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धारा 29 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम | Section 29 SRA In hindi | Section 29 Specific Relief Act

धारा 29 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम– विनिर्दिष्ट पालन के वाद में विखंडन के लिये आनुकल्पिक प्रार्थना –

किसी लिखित संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिये कोई वाद संस्थित करने वाला कोई वादी, अनुकल्पतः प्रार्थना कर सकेगा कि यदि संविदा विनिर्दिष्टतः प्रवर्तित नहीं की जा सके तो वह विखंडित कर दी जाए और रद्द की जाने हेतु परिदत्त कर दी जाए; और न्यायालय, यदि वह संविदा के विनिर्दिष्टतः पालन से इंकार करे तो तदनुसार उसको विखंडित एवं परिदत्त किये जाने का निदेश दे सकेगा ।


Section 29 Specific Relief Act —  Alternative prayer for rescission in suit for specific performance —

A plaintiff instituting a suit for the specific performance of a contract in writing may pray in the alternative that, if the contract cannot be specifically enforced, it may be rescinded and delivered up to be cancelled; and the court, if it refuses to enforce the contract specifically, may direct it to be rescinded and delivered up accordingly.


धारा 29 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम