Bare Acts

धारा 3 एससी एसटी एक्ट | Section 3 SC ST Act in Hindi

धारा 3 एससी एसटी एक्ट – अत्याचार के अपराधों के लिए दंड –

(1) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नही है –

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के मुख में कोई अखाध या घृणाजनक पदार्थ रखता है या ऐसे सदस्य को ऐसे अखाध या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा; 

(ख) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा दखलकृत परिसरों में या परिसरों के प्रवेश-द्वार पर मल-मूत्र, मल, पशु-शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा; 

(ग) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति करने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से उसके पड़ोस में मल-मूत्र, कूड़ा, पशु-शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा;

(घ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को जूतों की माला पहनाएगा या नग्न या अर्ध-नग्न घुमाएगा; 

(ङ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर बलपूर्वक ऐसा कोई कार्य करेगा जैसे व्यक्ति के कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुण्डन करना, मूंछे हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना या ऐसा कोई अन्य कार्य करना, जो मानव गरिमा के विरुद्ध है;

(च) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन या उसके कब्जे में या उसको आबंटित या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसको आबंटित किए जाने के लिए अधिसूचित किसी भूमि को सदोष अधिभोग में लेगा या उस पर खेती करेगा या ऐसी भूमि को अंतरित करा लेगा; 

(छ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को उसकी भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करेगा या किसी भूमि या परिसरों या जल या सिंचाई सुविधाओं पर वन अधिकारों सहित उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करेगा या उसकी फसल को नष्ट करेगा या उसके उत्पाद को ले जाएगा; 

स्पष्टीकरण– खंड (च) और इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “सदोष” पद में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,

(अ) व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध;

(आ) व्यक्ति की सहमति के बिना;

(इ) व्यक्ति की सहमति से, जहां ऐसी सहमति, व्यक्ति या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसके व्यक्ति हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति का भय दिखाकर, अभिप्राप्त की गई है; या

(ई) ऐसी भूमि के अभिलेखों को बनाना; 

(ज) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को ‘बेगार‘ करने के लिए या सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य प्रकार के बलातश्रम या बंधुआ श्रम करने के लिए तैयार करेगा;

(झ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मानव या पशु-शबों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करेगा; 

(ञ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करने के लिए तैयार करेगा या ऐसे प्रयोजन के लिए ऐसे सदस्य का नियोजन करेगा या नियोजन को अनुज्ञात करेगा; 

(ट) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को, किसी देवदासी के रूप में पूजा, मंदिर या किसी अन्य धार्मिक संस्थान की देवी, मूर्ति या पात्र के समर्पण को या वैसी ही किसी अन्य प्रथा को निष्पादित या संवर्धन करेगा या पूर्वोक्त कार्यों को अनुज्ञात करेगा; 

(ठ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को निम्नलिखित के लिए मजबूर या अभित्रस्त या निवारित करेगा :

(अ) मतदान न करने या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या विधि द्वारा उपबंधित से भिन्न रीति से मतदान करने,

(आ) किसी अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशन फाइल न करने या ऐसे नामनिर्देशन को प्रत्याह्र्त करने; या 

(इ) किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के नामनिर्देशन का प्रस्ताव या समर्थन नहीं करेंगे;

(ड) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी ऐसे सदस्य को, जो संविधान के भाग 9 के अधीन पंचायत या संविधान के भाग 9 (क) के अधीन नगरपालिका का सदस्य या अध्यक्ष या किसी अन्य पद का धारक है, उसके सामान्य कर्तव्यों या कृत्यों के पालन में मजबूर या अभित्रस्त या बाधित करेगा;

(ढ) मतदान के पश्चात्, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उपहति या घोर उपहति या हमला करेगा या सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करेगा या अधिरोपित करने की धमकी देगा या किसी ऐसी लोक सेवा के उपलब्ध फायदों से, निवारित करेगा, जो उसको प्राप्य हैं;

(ण) किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने या विधि द्वारा उपबंधित रीति से मतदान करने के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करेगा;

(त) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाला बाद या दांडिक या अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित करेगा;

(थ) किसी लोक सेवक को कोई मिथ्या या तुच्छ सूचना देगा जिससे ऐसा लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति करने या क्षुब्ध करने के लिए करेगा; 

(द) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अवमानित करने के आशय से लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर अपमानित या अभित्रस्त करेगा;

(ध) लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को गाली गलौज करेगा;

(न) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा सामान्यतया धार्मिक मानी जाने वाली या अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करेगा, हानि पहुंचाएगा या अपवित्र करेगा; 

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “वस्तु” पद से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत मूर्ति, फोटो और रंगचित्र है; 

(प) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाओं की या तो लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या चिह्नों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या अन्यथा, अभिवृद्धि करेगा या अभिवृद्धि करने का प्रयत्न करेगा;

(फ) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का या तो लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करेगा;

(ब) (i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी स्त्री को साशय, यह जानते हुए स्पर्श करेगा कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, जबकि स्पर्श करने का ऐसा कार्य, लैंगिक प्रकृति का है और प्राप्तिकर्ता की सहमति के बिना है; 

(ii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी स्त्री के बारे में, यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, लैंगिक प्रकृति के शब्दों, कार्यों या अंगविक्षेपों का उपयोग करेगा;

स्पष्टीकरण – उपखंड (i) के प्रयोजनों के लिए, “सहमति” पद से कोई सुस्पष्ट स्वैच्छिक करार अभिप्रेत है, जब कोई व्यक्ति शब्दों, अंगविक्षेपों या अमौखिक संसूचना के किसी रूप में विनिर्दिष्ट कार्य में भागीदारी की रजामंदी को संसूचित करता है :

परन्तु अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की कोई स्त्री, जो लैंगिक प्रकृति के किसी कार्य में शारीरिक अवरोध नहीं करती है, केवल इस तथ्य के कारण लैंगिक क्रियाकलाप में सहमति के रूप में नहीं माना जाएगा:

परन्तु यह और कि स्त्री का, अपराधी के साथ सहित, लैंगिक इतिहास, सहमति विवक्षित नहीं करता है या अपराध को कम नहीं करता है; 

(भ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा सामान्यत: उपयोग किए जाने वाले किसी स्त्रोत, जलाशय या किसी अन्य स्त्रोत के जल को दूषित या गंदा करेगा जिससे वह ऐसे प्रयोजन के लिए कम उपयुक्त हो जाए जिसके लिए वह साधारणतया उपयोग किया जाता है;

(म) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के किसी रूढ़िजन्य अधिकार से इंकार करेगा या ऐसे सदस्य को लोक समागम के ऐसे स्थान का उपयोग करने या उस पर पहुंच रखने से निवारित करने के लिए बाधा पहुंचाएगा जिसमें जनता या उसके किसी अन्य वर्ग के सदस्यों को उपयोग करने और पहुंच रखने का अधिकार है; 

(य) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसका गृह, ग्राम या निवास का अन्य स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करेगा या मजबूर करवाएगा :

परन्तु इस खंड की कोई बात किसी लोक कर्तव्य के निर्वहन में की गई किसी कार्रवाई को लागू नहीं होगी;

(यक) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को निम्नलिखित के संबंध में किसी रीति से बाधित या निवारित करेगा, –

(अ) किसी क्षेत्र के सम्मिलित संपत्ति संसाधनों का या अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से कब्रिस्तान या श्मशान भूमि का उपयोग करना या किसी नदी, सरिता, झरना, कुंआ, तालाब, कुंड, नल या अन्य जलीय स्थान या कोई स्नान घाट, कोई सार्वजनिक परिवहन, कोई सड़क या मार्ग का उपयोग करना;

(आ) साइकिल या मोटर साइकिल आरोहण या सवारी करना या सार्वजनिक स्थानों में जूते या नए कपड़े पहनना या विवाह की शोभा यात्रा निकालना या विवाह की शोभा यात्रा के दौरान घोड़े या किसी अन्य यान पर आरोहण करना;

(इ) जनता या समान धर्म के अन्य व्यक्तियों के लिए खुले किसी पूजा स्थल में प्रविष्ट करना या जाटरस सहित किसी धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक शोभा यात्रा में भाग लेना या उसको निकालना; 

(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दुकान या लोक मनोरंजन या किसी अन्य लोक स्थान में प्रविष्ट होने या जनता के लिए खुले किसी स्थान में सार्वजनिक उपयोग के लिए अभिप्रेत कोई उपकरण या वस्तुएं; या

(उ) किसी वृत्तिक में व्यवसाय करना या किसी ऐसी उपजीविका, व्यापार, कारबार या किसी नौकरी में नियोजन करना, जिसमें जनता या उसके किसी वर्ग के अन्य लोगों को उपयोग करने या उस तक पहुंच का अधिकार है;

(यख) जादू-टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा; या 

(यग) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति या कुटुंब या उसके किसी समूह का सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करेगा या उसकी धमकी देगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुमनि से, दंडनीय होगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है-

(i) मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को किसी ऐसे अपराध के लिए जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मृत्यु दंड से दंडनीय है, दोषसिद्ध कराना है या यह जानता है कि इससे उसका दोषसिद्ध होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा और यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी निर्दोष सदस्य को ऐसे मिथ्या या गढ़े हुए साक्ष्य के फलस्वरूप दोषसिद्ध किया जाता है और फांसी दी जाती है तो वह व्यक्ति, जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देता या गढ़ता है, मृत्यु दंड से दंडनीय होगा;

(ii) मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जो मृत्यु दंड से दंडनीय नहीं है किन्तु सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, दोषसिद्ध कराना है या वह यह जानता है कि उससे उसका दोषसिद्ध होना संभाव्य है, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष या उससे अधिक की हो सकेगी और जुमाने से, दंडनीय होगा;

(iii) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा;

(iv) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय किसी ऐसे भवन को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा साधारणतः पूजा के स्थान के रूप में या मानव आवास के स्थान के रूप में या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए किसी स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है, नष्ट करता है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से, और जुर्माने से, दंडनीय होगा;

(v) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य हैं या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है, वह आजीवन कारावास से, और जुर्माने से दंडनीय होगा;

(va ) अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध, यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या वह संपत्ति ऐसे सदस्य की है, वह ऐसे अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता के अधीन यथा विनिर्दिष्ट दंड से दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(vi) यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किया गया है, वह अपराध किए जाने के किसी साक्ष्य को अपराधी को विधिक दंड से बचाने के आशय से गायब करेगा या उस आशय से अपराध के बारे में कोई ऐसी जानकारी देगा जो वह जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है, वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा; या

(vii) लोक सेवक होते हुए इस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगी, दंडनीय होगा।


Section 3 SC ST Act – Punishments for offences atrocities –

(a) puts any inedible or obnoxious substance into the mouth of a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or forces such member to drink or eat such inedible or obnoxious substance;

(b) dumps excreta, sewage, carcasses or any other obnoxious substance in premises, or at the entrance of the premises, occupied by a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(c) with intent to cause injury, insult or annoyance to any member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, dumps excreta, waste matter, carcasses or any other obnoxious substance in his neighbourhood;

(d) garlands with footwear or parades naked or semi-naked a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(e) forcibly commits on a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe any act, such as removing clothes from the person, forcible tonsuring of head, removing moustaches, painting face or body or any other similar act, which is derogatory to human dignity;

(f) wrongfully occupies or cultivates any land, owned by, or in the possession of or allotted to, or notified by any competent authority to be allotted to, a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, or gets such land transferred;

(g) wrongfully dispossesses a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe from his land or premises or interferes with the enjoyment of his rights, including forest rights, over any land or premises or water or irrigation facilities or destroys the crops or takes away the produce therefrom.

Explanation.–For the purposes of clause (f) and this clause, the expression “wrongfully” includes–

(A) against the person’s will;

(B) without the person’s consent;

(C) with the person’s consent, where such consent has been obtained by putting the person, or any other person in whom the person is interested in fear of death or of hurt; or

(D) fabricating records of such land;

(h) makes a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to do “begar” or other forms of forced or bonded labour other than any compulsory service for public purposes imposed by the Government;

(i) compels a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to dispose or carry human or animal carcasses, or to dig graves;

(j) makes a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to do manual scavenging or employs or permits the employment of such member for such purpose;

(k) performs, or promotes dedicating a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe woman to a deity, idol, object of worship, temple, or other religious institution as a deva dasi or any other similar practice or permits aforementioned acts;

(l) forces or intimidates or prevents a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe–

(A) not to vote or to vote for a particular candidate or to vote in a manner other than that provided by law;

(B) not to file a nomination as a candidate or to withdraw such nomination; or

(C) not to propose or second the nomination of a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe as a candidate in any election;

(m) forces or intimidates or obstructs a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, who is a member or a Chairperson or a holder of any other office of a Panchayat under Part IX of the Constitution or a Municipality under Part IXA of the Constitution, from performing their normal duties and functions;

(n) after the poll, causes hurt or grievous hurt or assault or imposes or threatens to impose social or economic boycott upon a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or prevents from availing benefits of any public service which is due to him;

(o) commits any offence under this Act against a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe for having voted or not having voted for a particular candidate or for having voted in a manner provided by law;

(p) institutes false, malicious or vexatious suit or criminal or other legal proceedings against a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(q) gives any false or frivolous information to any public servant and thereby causes such public servant to use his lawful power to the injury or annoyance of a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(r) intentionally insults or intimidates with intent to humiliate a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe in any place within public view;

(s) abuses any member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe by caste name in any place within public view;

(t) destroys, damages or defiles any object generally known to be held sacred or in high esteem by members of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

Explanation.–For the purposes of this clause, the expression “object” means and includes statue, photograph and portrait;

(u) by words either written or spoken or by signs or by visible representation or otherwise promotes or attempts to promote feelings of enmity, hatred or ill-will against members of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(v) by words either written or spoken or by any other means disrespects any late person held in high esteem by members of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(w) (i) intentionally touches a woman belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, knowing that she belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, when such act of touching is of a sexual nature and is without the recipients consent;

(ii) uses words, acts or gestures of a sexual nature towards a woman belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, knowing that she belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.

Explanation.–For the purposes of sub-clause (i), the expression “consent” means an unequivocal voluntary agreement when the person by words, gestures, or any form of non-verbal communication, communicates willingness to participate in the specific act:

Provided that a woman belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe who does not offer physical resistance to any act of a sexual nature is not by reason only of that fact, is to be regarded as consenting to the sexual activity:

Provided further that a woman’s sexual history, including with the offender shall not imply consent or mitigate the offence;

(x) corrupts or fouls the water of any spring, reservoir or any other source ordinarily used by members of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes so as to render it less fit for the purpose for which it is ordinarily used;

(y) denies a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe any customary right of passage to a place of public resort or obstructs such member so as to prevent him from using or having access to a place of public resort to which other members of public or any other section thereof have a right to use or access to;

(z) forces or causes a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to leave his house, village or other place of residence:

Provided that nothing contained in this clause shall apply to any action taken in discharge of a public duty;

(za) obstructs or prevents a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe in any manner with regard to–

(A) using common property resources of an area, or burial or cremation ground equally with others or using any river, stream, spring, well, tank, cistern, water-tap or other watering place, or any bathing ghat, any public conveyance, any road, or passage;

(B) mounting or riding bicycles or motor cycles or wearing footwear or new clothes in public places or taking out wedding procession, or mounting a horse or any other vehicle during wedding processions;

(C) entering any place of worship which is open to the public or other persons professing the same religion or taking part in, or taking out, any religious, social or cultural processions including jatras;

(D) entering any educational institution, hospital, dispensary, primary health centre, shop or place of public entertainment or any other public place; or using any utensils or articles meant for public use in any place open to the public; or

(E) practicing any profession or the carrying on of any occupation, trade or business or employment in any job which other members of the public, or any section thereof, have a right to use or have access to;

(zb) causes physical harm or mental agony of a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe on the allegation of practicing witchcraft or being a witch; or

(zc) imposes or threatens a social or economic boycott of any person or a family or a group belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe,

shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to five years and with fine.]

(2) Whoever, not being a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe,–

(i) gives or fabricates false evidence intending thereby to cause, or knowing it to be likely that he will thereby cause, any member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to be convicted of an offence which is capital by the law for the time being in force shall be punished with imprisonment for life and with fine; and if an innocent member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe be convicted and executed in consequence of such false or fabricated evidence, the person who gives or fabricates such false evidence, shall be punished with death;

(ii) gives or fabricates false evidence intending thereby to cause, or knowing it to be likely that he will thereby cause, any member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to be convicted of an offence which is not capital but punishable with imprisonment for a term of seven years or upwards, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to seven years or upwards and with fine;

(iii) commits mischief by fire or any explosive substance intending to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause damage to any property belonging to a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to seven years and with fine;

(iv) commits mischief by fire or any explosive substance intending to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause destruction of any building which is ordinarily used as a place of worship or as a place for human dwelling or as a place for custody of the property by a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, shall be punishable with imprisonment for life and with fine;

(v) commits any offence under the Indian Penal Code (45 of 1860) punishable with imprisonment for a term of ten years or more against a person or property 2[knowing that such person is a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or such property belongs to such member], shall be punishable with imprisonment for life and with fine;

3[(va) commits any offence specified in the Schedule, against a person or property, knowing that such person is a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or such property belongs to suchmember, shall be punishable with such punishment as specified under the Indian Penal Code (45 of 1860) for such offences and shall also be liable to fine;]

(vi) knowingly or having reason to believe that an offence has been committed under this Chapter, causes any evidence of the commission of that offence to disappear with the intention of screening the offender from legal punishment, or with that intention gives any information respecting the offence which he knows or believes to be false, shall be punishable with the punishment provided for that offence; or

(vii) being a public servant, commits any offence under this section, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to the punishment provided for that offence


1. Subs. by s. 4, ibid., for sub-section (1) (w.e.f. 26-1-2016).

2. Subs. by Act 1 of 2016, s. 4, for “on the ground that such person is a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or such property belongs to such member” (w.e.f. 26-1-2016).

3. Ins. by s. 4, ibid. (w.e.f. 26-1-2016).

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