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धारा 3 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम | Section 3 prevention of corruption act in hindi | Section 3 PC Act in hindi

धारा 3 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम — विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार.–

(1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार (राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए ऐसे मामलों या मामलों के समूहों के लिए जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए जैसा यह आवश्यक समझे निम्नांकित अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त कर सकती है, अर्थात् :-

(क) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए, और

(ख) खंड (क) में विहित अपराधों के घटित करने के किसी षड्यंत्र, दुष्प्रेरण या प्रयास के लिए

(2) कोई व्यक्ति विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए तब तक अर्ह न होगा जब तक कि वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश, या सहायक सत्र न्यायाधीश न हो या न रह चुका हो ।


Section 3 prevention of corruption act — Power to appoint special Judges —

(1) The Central Government or the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint as many special Judges as may be necessary for such area or areas or for such case or group of cases as may be specified in the notification to try the following offences, namely:–


(a) any offence punishable under this Act; and


(b) any conspiracy to commit or any attempt to commit or any abetment of any of the offences specified in clause (a).


(2) A person shall not be qualified for appointment as a special Judge under this Act unless he is or has been a Sessions Judge or an Additional Sessions Judge or an Assistant Sessions Judge under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

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