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धारा 3 मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979

धारा 3 मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 — परिभाषाएं —

इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, 

(क) “अत्यावश्यक सेवा” से अभिप्रेत है अनुसूची में वर्णित की गई सेवा,

(ख) किसी अत्यावश्यक सेवा से सम्बन्धित व्यक्तियों के सम्बन्ध में, “कार्य करने से इंकार करना” से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्तियों द्वारा किसी ऐसे कार्य का किया जाना जिसका कि प्रतिषेध धारा 5 के अधीन किया गया है।

धारा 3 मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979