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धारा 30 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 | धारा 30 आईटी एक्ट 2000 | Section 30 IT Act 2000 in hindi

धारा 30 आईटी एक्ट 2000 – प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा कतिपय प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाना —

प्रमाणकर्ता प्राधिकारी,– 

(क) हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऐसी प्रक्रियाओं का उपयोग करेगा जो अतिक्रमण और दुरुपयोग से सुरक्षित हैं;

(ख) अपनी सेवाओं में विश्वसनीयता का युक्तियुक्त स्तर उपलब्ध कराएगा जो आशयित कृत्यों के निर्वहन के लिए युक्तियुक्त रूप से उपयुक्त है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करेगा जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक चिह्नकों की गोपनीयता और एकान्तता सुनिश्चित हो सके; [***]

(गक) इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक प्रमाणपत्रों का निधान होगा; 

(गख) इसकी पद्धतियों, इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक प्रमाणपत्रों और ऐसे प्रमाणपत्रों की वर्तमान प्रास्थिति की बाबत सूचना का प्रकाशन करेगा; और।

(घ) ऐसे अन्य मानकों का पालन करेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं। 


Section 30 IT Act 2000 – Certifying Authority to follow certain procedures–

Every Certifying Authority shall,–

(a) make use of hardware, software and procedures that are secure from intrusion and misuse;

(b) provide a reasonable level of reliability in its services which are reasonably suited to the performance of intended functions;

(c) adhere to security procedures to ensure that the secrecy and privacy of the 1 [electronic signatures] are assured; 2 ***

3 [(ca) be the repository of all electronic signature Certificates issued under this Act;

(cb) publish information regarding its practices, electronic signature Certificates and current status of such certificates; and]

(d) observe such other standards as may be specified by regulations


1. Subs. by Act 10 of 2009, s. 2, for “Digital Signature” (w.e.f. 27-10-2009).

2. The word “and” omitted by s. 15, ibid. (w.e.f. 27-10-2009).

3. Ins. by s. 15, ibid. (w.e.f. 27-10-2009).

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