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धारा 34 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 | धारा 34 आईटी एक्ट 2000 | Section 34 IT Act 2000 in hindi

धारा 34 आईटी एक्ट 2000 – प्रकटीकरण-

(1) प्रत्येक प्रमाणकर्ता प्राधिकारी विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से,–

(क) अपने इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक प्रमाणपत्र को प्रकट करेगा [***] ; 

(ख) उससे सुसंगत कोई प्रमाणन पद्धति विवरण प्रकट करेगा;

(ग) उसके प्रमाणकर्ता प्राधिकारी प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, के प्रतिसंहरण या निलंबन की सूचना प्रकट करेगा; और

(घ) ऐसा कोई अन्य तथ्य प्रकट करेगा जो किसी इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक प्रमाणपत्र की, जिसे उस प्राधिकारी ने जारी किया है, विश्वसनीयता को या उस प्राधिकारी की अपनी सेवाओं को निष्पादित करने की योग्यता को, तात्विक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है ।

(2) जहां प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की राय में कोई घटना घटित हुई है या ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हुई है जिससे उसकी कम्प्यूटर प्रणाली की अखंडता या ऐसी शर्तों पर, जिनके अध्यधीन उसका इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया था, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, —

(क) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसके उससे प्रभावित होने की संभावना है, अधिसूचित करने के लिए युक्तियुक्त प्रयास करेगा; या 

(ख) ऐसी घटना या अवस्थिति से निपटने के लिए प्रमाणन पद्धति विवरण में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार कार्य करेगा ।


Section 34 IT Act 2000 – Disclosure–

(1) Every Certifying Authority shall disclose in the manner specified by regulations–

(a) its 1 [electronic signature] Certificate 2 ***;

(b) any certification practice statement relevant thereto;

(c) notice of the revocation or suspension of its Certifying Authority certificate, if any; and

(d) any other fact that materially and adversely affects either the reliability of a 1 [electronic signature] Certificate, which that Authority has issued, or the Authority’s ability to perform its services.

(2) Where in the opinion of the Certifying Authority any event has occurred or any situation has arisen which may materially and adversely affect the integrity of its computer system or the conditions subject to which a 1 [electronic signature] Certificate was granted, then, the Certifying Authority shall–

(a) use reasonable efforts to notify any person who is likely to be affected by that occurrence; or

(b) act in accordance with the procedure specified in its certification practice statement to deal with such event or situation.


1Subs. by Act 10 of 2009, s. 2, for “Digital Signature” (w.e.f. 27-10-2009).

2. Certain words omitted by s. 16, ibid. (w.e.f. 27-10-2009).

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