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धारा 4 एनडीपीएस एक्ट | धारा 4 नारकोटिक्स एक्ट | Section 4 NDPS Act in Hindi

धारा 4 एनडीपीएस एक्ट — स्वापक औषधियों आदि के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के निवारण और उसकी रोकथाम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अध्युपायों का किया जाना-

(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग तथा उनके अवैध व्यापार के निवारण और रोकथाम के प्रयोजनों के और उनके चिकित्सीय और वैज्ञानिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सभी अध्युपाय करेगी जो वह आवश्यक और समीचीन समझे ।

(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे अध्युपायों के अन्तर्गत जो केन्द्रीय सराकर इस उपधारा के अधीन करे, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में अध्युपाय हैं, अर्थात् :-

(क) विभिन्न अधिकारियों, राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकरणों द्वारा-

(i) इस अधिनियम के अधीन, या

(ii) इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीकार्रवाइयों का समन्वय ;

(ख) अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों के अधीन बाध्यताएं ;

(ग) स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों में अवैध व्यापार के निवारण और दमन के लिए समन्वय और सर्वव्यापी कार्रवाई को सुकर बनाने की दृष्टि से विदेशों से संबंधित प्राधिकरणों और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता ;

(घ) व्यसनियों की पहचान, उपचार, शिक्षा, पश्चात्वर्ती देख-रेख, पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाना ;

(घक) चिकित्सीय और वैज्ञानिक उपयोग के लिए स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों की उपलब्धता ;

(ङ) ऐसे अन्य विषय, जो केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों का प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने तथा स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग और उनके व्यापार के निवारण और रोकथाम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या समीचीन समझे ।

(3) केन्द्रीय सरकार, यदि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार की ऐसी शक्तियों और कृत्यों का उपयोग करने के प्रयोजन के लिए और उपधारा (2) में निर्दिष्ट ऐसे विषयों के संबंध में अध्युपाय करने के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, तथा केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण तथा

ऐसे आदेश के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे नाम या नामों से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, कोई प्राधिकरण या प्राधिकरणों का अधिक्रम गठित कर सकेगी और ऐसा या ऐसे प्राधिकरण आदेश में इस प्रकार वर्णित शक्तियों का प्रयोग और अध्युपाय कर सकेगा या कर सकेंगे मानो ऐसा या ऐसे प्राधिकरण उन शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अध्युपाय करने के लिए इस अधिनियम द्वारा सशक्त किया गया या किए गए हों ।


Section 4 NDPS Act in Hindi — Central Government to take measures for preventing and combating abuse of and illicit traffic in narcotic drugs, etc

(1) Subject to the provisions of this Act, the Central Government shall take all such measures as it deems necessary or expedient for the purpose of preventing and combating abuse of narcotic drugs and psychotropic substances and the illicit traffic therein 1[and for ensuring their medical and scientific use].


(2) In particular and without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the measures which the Central Government may take under that sub-section include measures with respect to all or any of the following matters, namely:–


(a) coordination of actions by various officers, State Governments and other authorities– (धारा 4 एनडीपीएस एक्ट)


(i) under this Act, or


(ii) under any other law for the time being in force in connection with the enforcement of the provisions of this Act;


(b) obligations under the International Conventions;


(c) assistance to the concerned authorities in foreign countries and concerned international organisations with a view to facilitating coordination and universal action for prevention and suppression of illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances;


(d) identification, treatment, education, after care, rehabilitation and social re-integration of addicts; (धारा 4 एनडीपीएस एक्ट)


2[(da) availability of narcotic drugs and psychotropic substances for medical and scientific use;]


(e) such other matters as the Central Government deems necessary or expedient for the purpose of securing the effective implementation of the provisions of this Act and preventing and combating the abuse of narcotic drugs and psychotropic substances and illicit traffic therein. धारा 4 एनडीपीएस एक्ट


(3) The Central Government may, if it considers it necessary or expedient so to do for the purposes of this Act, by order, published in the Official Gazette, constitute an authority or a hierarchy of authorities by such name or names as may be specified in the order for the purpose of exercising such of the powers and functions of the Central Government under this Act and for taking measures with respect to such of the matters referred to in sub-section (2) as may be mentioned in the order,

and subject to the supervision and control of the Central Government and the provisions of such order, such authority or authorities may exercise the powers and take the measures so mentioned in the order as if such authority or authorities had been empowered by this Act to exercise those powers and take such measures.

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