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धारा 4 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम | Section 4 SRA In hindi | Section 4 Specific Relief Act

धारा 4 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम — विनिर्दिष्ट अनुतोष केवल व्यक्तिगत सिविल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिये दिया जाना और दाण्डिक विधियों को प्रवर्तित कराने के लिये नहीं —

विनिर्दिष्ट अनुतोष केवल व्यक्तिगत सिविल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के प्रयोजन के लिये दिया जा सकता है और किसी दाण्डिक विधि को प्रवर्तित कराने मात्र के प्रयोजन के लिये नहीं ।


Section 4 Specific Relief Act — Specific relief to be granted only for enforcing individual civil rights and not for enforcing penal laws —

Specific relief can be granted only for the purpose of enforcing individual civil rights and not for the mere purpose of enforcing a penal law.


धारा 4 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम