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धारा 43 किशोर न्याय अधिनियम 2015 | Section 43 JJ Act in hindi 2015 | Section 43 Juvenile Justice Act 2015 in hindi

धारा 43 किशोर न्याय अधिनियम 2015 — खुला आश्रय .

( 1 ) राज्य सरकार, स्वयं या स्वैच्छिक अथवा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से उतने खुले आश्रय स्थापित कर सकेगी और उनका रखरखाव कर सकेगी, जितने अपेक्षित हो और ऐसे खुले आश्रय का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उस रूप में रजिस्टर किया जाएगा |

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट खुले आश्रय, आवासिक सहायता के जरूरतमंद बालकों के लिए अल्पकालिक आधार पर, ऐसे बालकों के साथ दुर्व्यवहार करने या बालाहार बंचन से संरक्षण या उन्हें सड़कों पर निराश्रित छोड़े जाने से बचाने के उद्देश्य से समुदाय आधारित सुविधा के रूप में कार्य करेंगे ।

(3) खुले आश्रय प्रत्येक मास ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, आश्रय की सेवाओं का लाभ उठाने वाले बालकों की बाबत जिला बालक संरक्षण एकक और समिति को सूचना भेजेंगे ।


Section 43 Juvenile Justice Act 2015 — Open shelter

(1) The State Government may establish and maintain, by itself or through voluntary or non-governmental organisations, as many open shelters as may be required, and such open shelters shall be registered as such, in the manner as may be prescribed.


(2) The open shelters referred to in sub-section (1) shall function as a community based facility for children in need of residential support, on short-term basis, with the objective of protecting them from abuse or weaning them, or keeping them, away from a life on the streets.


(3) The open shelters shall send every month information, in the manner as may be prescribed, regarding children availing the services of the shelter, to the District Child Protection Unit and the Committee.

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