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धारा 44 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 | धारा 44 आईटी एक्ट 2000 | Section 44 IT Act 2000 in hindi

धारा 44 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 — जानकारी, विवरणी, आदि देने में असफल रहने के लिए शास्ति –

यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिससे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन–

(क) नियंत्रक अथवा प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को कोई दस्तावेज, विवरणी या रिपोर्ट देना अपेक्षित है,उसे देने में असफल रहेगा, तो वह, ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए एक लाख पचास हजार रुपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा; 

(ख) विनियमों में उनके देने के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विवरणी फाइल करने या कोई जानकारी, पुस्तक या अन्य दस्तावेज देना अपेक्षित है, विनियमों में उनके देने के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरणी फाइल करने या उसे देने में असफल रहेगा तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता बनी रहती है, पांच हजार रुपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा; 

(ग) लेखा बहियां या अभिलेख बनाए रखना अपेक्षित है, उन्हें बनाए रखने में असफल रहता है तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता बनी रहती है, दस हजार रुपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा ।


Section 44 IT Act 2000 — Penalty for failure to furnish information, return, etc

If any person who is required under this Act or any rules or regulations made thereunder to–


(a) furnish any document, return or report to the Controller or the Certifying Authority fails to furnish the same, he shall be liable to a penalty not exceeding one lakh and fifty thousand rupees for each such failure;


(b) file any return or furnish any information, books or other documents within the time specified therefor in the regulations fails to file return or furnish the same within the time specified therefor in the regulations, he shall be liable to a penalty not exceeding five thousand rupees for every day during which such failure continues;


(c) maintain books of account or records, fails to maintain the same, he shall be liable to a penalty not exceeding ten thousand rupees for every day during which the failure continues.

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