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धारा 45 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 | धारा 45 आईटी एक्ट 2000 | Section 45 IT Act 2000 in hindi

धारा 45 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 — अवशिष्ट शास्ति

जो कोई इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों का उल्लंघन करेगा तो वह ऐसे उल्लंघन के लिए जिसके लिए अलग से किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, ऐसे उल्लंघन से प्रभावित व्यक्ति को पच्चीस हजार रुपए से अनधिक के प्रतिकर का संदाय करने या पच्चीस हजार रुपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा।


Section 45 IT Act 2000 — Residuary penalty

Whoever contravenes any rules or regulations made under this Act, for the contravention of which no penalty has been separately provided, shall be liable to pay a compensation not exceeding twenty-five thousand rupees to the person affected by such contravention or a penalty not exceeding twenty-five thousand rupees.

धारा 45 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000