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धारा 5 एनडीपीएस एक्ट | धारा 5 नारकोटिक्स एक्ट | Section 5 NDPS Act in Hindi

धारा 5 एनडीपीएस एक्ट — केन्द्रीय सरकार के अधिकारी-

(1) धारा 4 की उपधारा (3) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार, एक स्वापक आयुक्त नियुक्त करेगी और ऐसे अन्य अधिकारियों को भी, ऐसे पदाभिधानों से नियुक्त करेगी जो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ठीक समझे ।

(2) स्वापक आयुक्त या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से अफीम पोस्त की खेती और अफीम के उत्पादन के अधीक्षण से संबंधित सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कृत्यों का पालन करेगा तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन भी करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं ।

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी, केन्द्रीय सरकार के, या यदि उस सरकार द्वारा ऐसा निदेश दिया जाए तो बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकरण या अधिकारी के भी साधारण नियंत्रण और निदेशन के अधीन होंगे ।


Section 5 NDPS Act in —  Officers of Central Government

(1) Without prejudice to the provisions of sub-section (3) of section 4, the Central Government shall appoint a Narcotics Commissioner and may also appoint such other officers with such designations as it thinks fit for the purposes of this Act.


(2) The Narcotics Commissioner shall, either by himself or through officers subordinate to him, exercise all powers and perform all functions relating to the superintendence of the cultivation of the opium poppy and production of opium and shall also exercise and perform such other powers and functions as may be entrusted to him by the Central Government.


(3) The officers appointed under sub-section (1) shall be subject to the general control and direction of the Central Government, or, if so directed by that Government, also of the Board or any other authority or officer.

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