Bare Acts

धारा 5 किशोर न्याय अधिनियम 2015 | Section 5 JJ Act in hindi 2015 | Section 5 Juvenile Justice Act 2015 in hindi

धारा 5 किशोर न्याय अधिनियम 2015 — उस व्यक्ति का स्थानन, जो जांच की प्रक्रिया के दौरान बालक नहीं रह जाता है.

जहां किसी बालक के संबंध में इस अधिनियम के अधीन जांच आरंभ कर दी गई है और ऐसी जांच के दौरान वह बालक अठारह वर्ष की आयु पूरी कर लेता है वहां, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जांच बोर्ड द्वारा जारी रखी जा सकेगी और उस व्यक्ति के विरुद्ध आदेश इस रूप में पारित किए जा सकेंगे मानो ऐसा व्यक्ति अभी भी बालक है ।


Section 5 Juvenile Justice Act 2015 — Placement of person, who cease to be a child during process of inquiry

Where an inquiry has been initiated in respect of any child under this Act, and during the course of such inquiry, the child completes the age of eighteen years, then, notwithstanding anything contained in this Act or in any other law for the time being in force, the inquiry may be continued by the Board and orders may be passed in respect of such person as if such person had continued to be a child.

धारा 5 किशोर न्याय अधिनियम 2015 धारा 5 किशोर न्याय अधिनियम 2015