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धारा 6 मध्यप्रदेश विशेष न्यायलय अधिनियम

धारा 6 मध्यप्रदेश विशेष न्यायलय अधिनियम — घोषणा का प्रभाव —

(1) ऐसी घोषणा कर दिए जाने पर, संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, उस अपराध के सम्बन्ध में कोई अभियोजन किसी विशेष न्यायालय में ही संस्थित किया जाएगा ।

(2) जहाँ धारा 5 के अधीन कोई घोषणा किसी ऐसे अपराध से सम्बन्धित है जिसके सम्बन्ध में पहले ही अभियोजन संस्थित किया जा चुका है तथा इससे सम्बन्धित कार्यवाहियां इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय में लम्बित हैं, वहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी कार्यवाहियाँ, इस अधिनियम के अनुसार अपराध के विचारण के लिए विशेष न्यायालय को अन्तरित हो जाएँगी ।


Effect of declaration. –

(1) On such declaration being made, notwithstanding anything in the Code or any other law for the time being in force, any prosecution in respect of the offence shall be instituted only in a Special Court.(2) Where any declaration made under Section 5 relates to an offence in respect of which a prosecution has already been instituted and the proceedings in relation thereto are pending in a Court other than Special Court under this Act, such proceedings shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, stand transferred to Special Court for trial of the offence in accordance with this Act.

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