Bare Acts

धारा 61 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 | धारा 61 आईटी एक्ट 2000 | Section 61 IT Act 2000 in hindi

धारा 61 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 — सिविल न्यायालय की अधिकारिता का न होना

ऐसे किसी विषय की बाबत, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई न्यायनिर्णायक अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन गठित कोई अपील अधिकरण इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अवधारित करने के लिए सशक्त है, कोई बाद या कार्यवाही ग्रहण करने की किसी न्यायालय को अधिकारिता नहीं होगी और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई की बाबत किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जाएगा।


Section 61 IT Act 2000 —  Civil court not to have jurisdiction

No court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which an adjudicating officer appointed under this Act or the 1 [Appellate Tribunal] constituted under this Act is empowered by or under this Act to determine and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Act.

धारा 61 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000