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धारा 65 आईटी एक्ट 2000 | 65 IT Act in hindi

धारा 65 आईटी एक्ट 2000 – कंप्यूटर साधन कोड से छेड़छाड़ –

जो कोई कम्प्यूटर, कम्प्यूटर कार्यक्रम, कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी कम्प्यूटर साधन कोड को, जब कम्प्यूटर साधन कोड का रखा जाना या अनुरक्षित किया जाना तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा अपेक्षित हो, जानबूझकर या साशय छिपाता है, नष्ट करता है या परिवर्तित करता है अथवा साशय या जानबूझकर किसी अन्य से छिपवाता है, नष्ट कराता है या परिवर्तित कराता है तो वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “कम्प्यूटर साधन कोड” से कार्यक्रमों, कम्प्यूटर समादेशों, डिजाइन और विन्यास का सूचीबद्ध करना तथा कम्प्यूटर साधन का किसी भी रूप में कार्यक्रम विश्लेषण अभिप्रेत है ।


Section 65 IT Act 2000 – Tampering with computer source documents —

Whoever knowingly or intentionally conceals, destroys or alters or intentionally or knowingly causes another to conceal, destroy, or alter any computer source code used for a computer, computer programme, computer system or computer network, when the computer source code is required to be kept or maintained by law for the time being in force, shall be punishable with imprisonment up to three years, or with fine which may extend up to two lakh rupees, or with both.

Explanation.–For the purposes of this section, ‘computer source code” means the listing of programmes, computer commands, design and layout and programme analysis of computer resource in any form

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