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धारा 67 किशोर न्याय अधिनियम 2015 | Section 67 JJ Act in hindi 2015 | Section 67 Juvenile Justice Act 2015 in hindi

धारा 67 किशोर न्याय अधिनियम 2015 — राज्य दत्तक ग्रहण स्त्रोत अभिकरण. –

(1) राज्य सरकार, दत्तक ग्रहण और संबंधित विषयों की बाबत प्राधिकरण के मार्गदर्शन के अधीन राज्य में एक राज्य दत्तक ग्रहण स्त्रोत अभिकरण की स्थापना करेगी ।

(2) राज्य अभिकरण जहां कहीं पहले ही विद्यमान है, को इस अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया समझा जाएगा ।


Section 67 Juvenile Justice Act 2015 — State Adoption Resource Agency

(1) The State Government shall set up a State Adoption Resource Agency for dealing with adoptions and related matters in the State under the guidance of Authority.


(2) The State Agency, wherever already exists, shall be deemed to be set up under this Act.

धारा 67 किशोर न्याय अधिनियम 2015